*कोरोना दवाओं की जमाखोरी मामले में कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को पाया दोषी, कार्रवाई के दिए निर्देश*
दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक के अधिकारों ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ को कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फैबीफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है. औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन, दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए. औषधि नियंत्रक ने HC को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है. कोर्ट ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित की है.
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