जिन जिलों में कोई केस नहीं वह इस प्रकार हैं:-
लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, लखीमपुर खीरी इन जिलोंं में पहले की तरह बाजार स्कूल कोचिंग सिनेमा मॉल सब बंद रहेंगे।
55 जिलों को मिलेगी छूट पर राहत वाली खबर यह है कि जिन शहरों में एक्टिव केस 600 से कम होंगे वहां स्वत: छूट वाले नियम लागू हो जाएगें और छूट वाले शहरों में यदि एक्टिव के बढ़ते हैं तो स्वत: पूर्णत प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
*कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय 50% के साथ खुलेंगे एवं जो 50% कम रहेंगे उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा हर कार्यालय मे कोविड-19 डेस्क बनेंगे।
*प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां खुलेंगे साथ ही work-from-home की व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था करने को कहा गया।
*औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं यहां कार्य करने वालों को आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
*सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगे परंतु घनी आबादी वाली मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाएगा।
*रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में मास्क, सैनिटाइजर, स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी लक्षण वाले व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाएगा।
*स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे विभागीय आदेश के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थान कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति मिलेगी कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु आने जाने की अनुमति होगी।
*बैंक बीमा कंपनी खुले रहेंगे।
* रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी की अनुमति होगी इसके अलावा हाईवे पर धावे ठेले खोमचे खुल सकेंगे नियम कानून के साथ।
*शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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